*पत्नी की मृत्यु होने पर उसकी सरकारी पेंशन पर उसका पति हकदार होता है!*

 

पति अपनी मृतक पत्नी की सरकारी पेंशन का हकदार होता है !

पत्नी की मृत्यु होने पर उसकी सरकारी पेंशन पर उसका पति हकदार होता है!

 पति और पत्नी दोनों ही घर की आधारशिला होते हैं। ये जीवनरूपी गाड़ी चलाने वाले दो पहिये होते हैं। आज के आधुनिक समय में पति और पत्नी अथवा पुरुष और स्त्री दोनों ही कानून की नजरों में बराबर माने जाते हैं। दोनों ही के अधिकार और कर्तव्य में बराबरी का जोड़ है।

 एक पुरुष यदि कहीं सरकारी नौकरी पर है तो उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नी कानूनी रूप से उसकी पेंशन पाने की हकदार होती है- Rule 54 of CCS pension rules: भारतीय क़ानून । ठीक उसी प्रकार एक स्त्री कहीं सरकारी नौकरी पर है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पति भी उसकी पेंशन पाने का हकदार होता है।

  ताकि दोनों ही सूरतों में दोनों को किसी एक की भी मृत्यु हो जाने पर अपनी घर-ग्रहस्थी चलाने में आर्थिक रूप से कठिनाइयाँ न आये।

 किसी पुरुष द्वारा उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा उसकी पेंशन हकदारी के मामले में सरकार द्वारा कुछ नियम एवं शर्तें निर्धारित किये गये हैं जो निम्न प्रकार से हैं- Family pension rule 2022, पारिवारिक पेंशन के नियम :-

 1. क्या एक विदुर (Widow spouse) पेंशन का हकदार होता है ?

 - निसन्देह ! जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति की मृत्यु हो जाने पर उसकी सरकारी पेंशन की हकदार होती है उसी प्रकार एक पुरुष भी अपनी पत्नि की सरकारी पेंशन पाने का हकदार होता है।

 2. क्या एक विदुर (Widow spouse) जो कि अपनी पत्नी की सरकारी पेंशन पाने का हकदार है वह पुनर्विवाह कर सकता है ?- CCS no. 54, rules 6.

- CCS Pension rules 1972 के अनुसार, 'एक विदुर जो कि अपनी मृतक पत्नी की सरकारी पेंशन पाने का हकदार है वह पुनर्विवाह कर सकता है'; परंतु उसके लिये उसे दो कानूनी शर्तें निभानी पड़ेंगी :-

 (A) अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर यदि वह पुनर्विवाह के योग्य है तो वह पुनर्विवाह कर सकता है और अपनी मृतक पत्नी की सरकारी पेंशन भी प्राप्त कर सकता है, परंतु इसके लिये उसे उसकी दूसरी पत्नी से कोई संतान पैदा नहीं करनी पडेगी, अर्थात उसे उससे कोई संतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिये। यदि ऐसा होता है तो तत्काल उसकी पेंशन बंद कर दी जायेगी और वह पेंशन पाने का हकदार नहीं रहेगा।

 (B)  दूसरी शर्त यह है कि उक्त विदुर (Widow spouse) की किसी भी साधन से over all from other sources आय 9000+Dearness रिलीफ होता है उनके नीचे रहना चाहिये, अर्थात - Income should be less than minimum family pension+DR.

पति अपनी मृतक पत्नी की सरकारी पेंशन का हकदार होता है !

Spouse पेंशन कैसे प्राप्त करे ?

 पहले-पहल तो घर में सरकारी नौकरी करने वाले किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसकी फेमिली पेंशन प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम होता था, क्योंकि उस वक्त बहुत से दस्तावेज और बहुत-सी फ़ॉरमेलिटीज में से होकर गुजरना पड़ता था, मगर अब सरकार ने पेंशन अदायेगी के नियम- Family pension rule 2022, पारिवारिक पेंशन  नियम आसान बना दिये हैं।अब पेंशन पाने के लिये कोई दिक्कत नहीं आयेगी। बस कुछ जरुरी दस्तावेज जमा करके आसानी से family pension प्राप्त कर सकते हैं। जैसे, Rule 54 of CCS Pension rules: भारतीय क़ानून :-

1.  Spouse का नाम PPO (Pension payment order) book में शामिल है।

 2. आवेदन पत्र (Application form).

 3. मृत्यु प्रमाण पत्र (Death certificate).

 4. जिसने पेंशन लेनी है उसका जन्म प्रमाण पत्र (Birth certificate).

  पेंशन आवेदन करने का यह तरीका केवल उन Spouse के लिये है जिनका नाम PPO बुक में बतौर जॉइंट खाता है। दूसरों के लिए अर्थात जिनका नाम PPO बुक में नहीं है उनके लिए पेंशन पाने के थोड़े अलग तरीके  होते हैं.

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